बड़ा सवाल-आखिर कब बदलेगा नगर पंचायत मऊआइमा का सूरत-ए-हाल

नगर पंचायत मऊआइमा के अधिकारीयों,कर्मचारियों के तानाशाही रवैये से आम जनता परेशान

उत्तर प्रदेश में सरकार बदली,निजाम बदला मगर नहीं बदला नगर पंचायत मऊआइमा का सूरत-ए-हाल

महीनों एड़ियां घिसने के बाद भी नहीं होती है नगर पंचायत मऊआइमा में आम आदमी की सुनवाई

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत के महीनों बाद भी नगर पंचायत मऊआइमा प्रशासन ने नहीं लिया संज्ञान,आखिर कौन है जिम्मेदार

नामित सभासद निमिष खत्री ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मऊआइमा को पत्र लिखकर की कार्यवाही की मांग

सभासद के पत्र के 5 दिन बाद जागा नगर प्रशासन – शिकायत को संज्ञान में लेकर सम्बंधित को भेजा नोटिस

नामित सभासद निमिष खत्री ने नगर पंचायत का सूरत-ए-हाल बयां करते हुए विभागीय मंत्री समेत उच्चाधिकारियों से की शिकायत

बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब बदलेगा नगर पंचायत मऊआइमा का सूरत-ए-हाल

उत्तर प्रदेश प्रयागराज नगर पंचायत मऊआइमा का सूरत-ए-हाल | नामित सभासद निमिष खत्री मऊआइमा नगर पंचायत कार्यालय में मनमानी ढंग से हो रहे कार्यों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं | निमिष खत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,विभागीय मंत्री और आला अधिकारियों से शिकायत करते हुए नगर पंचायत का सूरत-ए-हाल बयां किया है | निमिष खत्री का आरोप है कि नगर पंचायत मऊआइमा में मनमानी ढंग से कार्य किया जाता है और आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं जिसको लेकर निमिष खत्री ने शिकायत भी की है और कार्रवाई की भी मांग की है |

आपको बता दें निमिष खत्री भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज गंगापार आईटी जिला संयोजक हैं और शासन की तरफ से उन्हें मऊआइमा नगर पंचायत का सभासद मनोनीत किया गया है |

निमिष खत्री का कहना है सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर पीड़ित साजिद अख्तर नवंबर 2020 से नगर पंचायत कार्यालय का चक्कर काट रहा है लेकिन नगर पंचायत कार्यालय में काम कर रहे अधिकारियों के पास फरियादी की फरियाद सुनने का समय ही नहीं है! जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सभासद निमिष खत्री से अपनी आपबीती बताई तो निमिष खत्री ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा और जांच कर कार्रवाई की मांग की | जिसके बाद अधिशासी अधिकारी मऊआइमा संतोष कुमार वर्मा ने शिकायतकर्ता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले को नोटिस जारी कर सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है साथ ही अन्यथा की दशा में नगर पालिका अधिनियम 1916 में विहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने की चेतावनी दी है |

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